उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न वाहनों पर लगने वाले यात्री कर में 50 फीसदी की छूट को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि यह छूट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की कर वसूली पर लागू होगी।
यह फैसला वाणिज्यिक परिवहन के ऑपरेटरों की मांग पर लिया गया है, जिन्हें कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और सार्वजनिक परिवहन नहीं चलने के कारण नुकसान हुआ।
जिन वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने पूर्वोक्त अवधि के लिए यात्री कर पहले ही जमा कर दिया है, उनके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को अगले वित्तवर्ष की देनदारी, यानी 1, अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कर वसूली में समायोजित किया जाएगा।
इसके अलावा, वित्तवर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से बकाया यात्री कर की वसूली 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होकर तिमाही आधार पर चार बराबर किस्तों में की जाएगी।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS