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लालू यादव की जमानत 6 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई, चारा घोटाला में भुगत रहे हैं जेल की सजा

झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में जेल की सजा भुगत रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अस्थाई जमानत छह हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दी है।

Updated on: 29 Jun 2018, 02:20 PM

रांची:

झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में जेल की सजा भुगत रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अस्थाई जमानत छह हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दी है।

बता दें कि हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर बढ़ाया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने लालू यादव के जमानत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ाया था।

लालू यादव अभी अपने इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए 11 मई को छह सप्ताह की अस्थाई जमानत दी थी। लालू यादव को बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की पैरोल भी मिली थी।

लालू यादव को रांची स्थित बिरसा मुंडा कारावास में बेचैनी की शिकायत के बाद 17 मार्च को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था।

लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से वह कारावास की सजा भुगत रहे हैं।

लालू को 2013 के बाद चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी करार दिया गया है। दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 14 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

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