झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम का चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर जवाब न देने पर झारखंड सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। ऐसा न करने पर सरकार को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका दायर करने वालों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद भी चुनाव नहीं कराए गए। यह सरकारी मशीनरी का ब्रेकडाउन है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हैं। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक चुनाव नहीं कराए जाते, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व पार्षदों को तदर्थ रूप से अधिकार और दायित्व दिए जाएं। इसके पहले तय समय पर पंचायत चुनाव न कराए जाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को इसी तरह की तदर्थ व्यवस्था के तहत अधिकार दिए गए थे।
याचिका में रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के आदेश को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वहीं, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बहस की।
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Source : IANS