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झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश

Updated on: 13 May 2022, 03:15 PM

रांची:

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को शेल कंपनियों के बारे में जुटायी गयी जानकारियां और संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह निर्देश उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें शेल कंपनियों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा निवेश की जांच कराने की मांग की गयी है। शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ईडी के वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने शेल कंपनियों के बारे में जो दस्तावेज जुटाये हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने के निर्देश के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की है।

बता दें कि अदालत में शिवशंकर शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर पीआईएल में कहा गया है कि 300 से भी ज्यादा शेल कंपनियों में सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों ने निवेश किया है। इस याचिका पर विगत 22 अप्रैल को सुनवाई करते हाईकोर्ट ने रजिस्टार आफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.