झारखंड के दुमका में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 11 दोषियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम 2 लाख 97 हजार रुपए पीड़िता को चुकता करने होंगे. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अन्य धाराओं में एक महीने से लेकर एक साल तक कि सजा होगी.
गैंगरेप का ये मामला 6 सितंबर 2017 का है. घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिग्घी में हुई. मामले में 17 नामजदों में 16 की गिरफ्तारी हुई थी. दोषियों में 4 का मामला अब भी चाइल्ड कोर्ट में चल रहा है. एक का मामला जुबनाइल में चल रहा है, जबकि एक अब भी फरार है. इस मामले में कोर्ट ने 7 जून को आरोपियों को दोषी करार दिया था.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि मामला 6 सितंबर 2017 की रात की है जहां पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिग्घी गई थी. इस दौरान करीब 17 युवको ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद पीड़िता जैसे-तैसे थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया. इधर मामला गर्म देख पुलिस ने 17 में से 16 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें 4 अभियुक्त की उम्र 16 से 18 के बीच की थी. इस कारण उन नाबालिकों का मामला चिल्ड्रन कोर्ट में भेज दिया ,जबकि एक को जुबनाइल कोर्ट भेजा गया था. इस मामले एक अभियुक्त अब तक फरार बताया जा रहा है.
Source : News Nation Bureau