पूर्वोत्तर राज्य असम में सरकारी शिक्षकों को अब स्कूलों में जींस और टीशर्ट पर पाबंदी लगा दी है. असल के शिक्षा विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है कि नए ड्रेस कोड के तहत सरकारी शिक्षक चाहे पुरुष हो या महिलाएं दोनों स्कूल में टीशर्ट, जींस या लेगिंग्स पहनकर न आएं. अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों को शालीनता का पालन करते हुए, इस ड्रेस कोड को मानना होगा. इसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अपनी मर्जी किसी भी ड्रेस को पहनकर आ रहे जो जनता में स्वीकार्य नहीं है. अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को साथ सुथरे शालीन कपडों को पहनकर आना होगा. यह कपडें ज्यादा चटक और आकर्षक नहीं होने चाहिए.
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई संभव
स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव नारायण कोवर की ओर जारी की गई अधिसूचना में साफतौर पर लिखा गया है कि सरकारी शिक्षक जींस और लेगिंग्स न पहने. सभी को औपचारिक पोशाक में ही अपनी नौकरी करनी होगी. अधिसूचना के अनुसार अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
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इस तरह के फरमान पर विपक्ष ने सवाल उठाए
स्कूलों में पहली बार इस तरह का ड्रेस कोड चलाया गया है. हेमंत बिस्वा सरकार की ओर से इस तरह के फरमान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि ये आम आदमी के अधिकारों का हनन है. कोई क्या पहने इसके लिए सरकार को अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है. सरकार स्कूलों की पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए न कि शिक्षकों के पहनावें पर ध्यान देना चाहिए.
Source : News Nation Bureau