/newsnation/media/post_attachments/images/2017/04/17/45-10-shahabuddin_5.jpg)
जमशेदपुरः ट्रिपल मर्डर केस में शहाबुद्दीन बरी (फाइल फोटो)
जमशेदपुर के जुगसलाई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमशेदपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई।
सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सुनवाई के बाद बरी कर दिया। साल 1989 में जुगसलाई थाना क्षेत्र में कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा, आनंद राव व जनार्दन चौबे की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक बी पाठक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में बिहार के वैशाली से सांसद रामा सिंह, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत चार अन्य आरोपी थे। साल 2005 में रामा सिंह, सुशील सिंह समेत अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था।
#FLASH Court in Jamshedpur acquits Mohammad Shahabuddin in triple murder case dating back to 1989 (file pic) pic.twitter.com/cDuMHrqpFW
— ANI (@ANI_news) April 17, 2017
युवा कांग्रेस अध्यक्ष के हत्या के मामले में शहाबुद्दीन का मामला अलग से चल रहा था। साल 2005 के बाद शाहाबुद्दीन की इस मामले में पेशी नहीं हुई थी।
इसे भी पढ़ेंः श्रीनगर के कई इलाकों में तनाव के बाद इंटरनेट बंद
पिछले दिनों तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेशी हुई थी। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत शहाबुद्दीन का बयान दर्ज कराया गया था। शहाबुद्दीन ने सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया था।
इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की भारी कमी पर यूपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को किया तलब
क्या है मामला
2 फरवरी 1989 की शाम करीब 7 बजे जुगसलाई में तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे व आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी।
जुगसलाई थाने से महज सौ मीटर की दूरी पर प्रदीप मिश्रा और उनके साथियों को गोलियों से भून दिया गया था। घटना में शहाबुद्दीन का नाम शूटर के तौर पर उभरा था जिसे कथित तौर पर साहिब सिंह की ओर से हायर किए जाने की बात सामने आई थी।
Source : News Nation Bureau