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जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (फाइल फोटो)
जम्मू कश्मीर में हिंसा और पत्थरबाजी से सरकारी संपत्ती को जो नुकसान होगा उसकी कीमत दोषियों से वसूला जाएगा। इस अध्यादेश की मंजूरी राज्यपाल एन एन वोहरा ने दी।
एक बयान जारी कर कहा गया है, 'कानून के लागू होने के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंचाता है तो उससे इसकी कीमत वसूली जाएगी।'
अध्यादेश में इस बात का भी जिक्र है कि अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पांच साल जेल की भी सजा होगी। इस बात की जानकारी एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी।
इस बिल को 'द जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (नुकसान की रोकथाम) संशोधन 2017' नाम दिया गया है। यह कानून राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश को लागू करने का दो मकसद है। पहला मकसद है सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले सीधे कदम को दंडनीय बनाना। दूसरा मकसद, इस तरह के अपराध के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाना।
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Source : News Nation Bureau