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कश्मीर में टेरर फंडिंग और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किये गए पत्थरबाज ने जमानत के लिये कोर्ट का रुख किया है। इसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
आरोपी जावेद अहमद भट्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। जिसके बाद जिला जज पूनम ए बंबा ने इस मामले में एनआईए से 18 जनवरी तक जवाब मांगा है।
एनआईए ने 24 साल के भट्ट को पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों को पत्थरबाज़ी करने के लिये लोगों को उकसाने के कथित आरोप में 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
अपने वकील एमएस खान के माध्यम से अपनी जमानत याचिका में भट्ट ने दावा किया है न तो वो किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल था और ना ही वो किसी संस्था और पत्थरबाज़ी में शामिल है।
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याचिका में कहा है, 'वो (भट्ट) की साफ-सुथरी छवि है, उसके खिलाफ ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो उसे पत्थरबाज़ी की घटना किसी भी तरह से जोड़े। वो कश्मीर का स्थायी नागरिक है और समाज में उसकी अच्छी छवि है, उसकी एक पत्नी और बच्चा भी है।'
कुलगाम के रहने वाले और फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट भट्ट को एनआईए ने पत्थरबाजी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया था।
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Source : News Nation Bureau