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बिहार: दिल्ली और यूपी के 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा

बिहार: दिल्ली और यूपी के 2 शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा

Updated on: 22 Dec 2021, 11:35 PM

गोपालगंज:

बिहार की एक अदालत ने बुधवार को 18 महीने पुराने शराब तस्करी के एक मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दो शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

गोपालगंज उत्पाद स्पेशल सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार की अदालत ने बुधवार को करीब 18 महीने पुराने शराब तस्करी के मामले में दो तस्करों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने इसके अलावा दोनों तस्कर राजेश कुमार और मोहित राजपूत पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी चौक के पास पिछले साल 21 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 685 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी। इस दौरान पुलिस ने नई दिल्ली के सेक्टर-6 के शराब तस्कर राजेश कुमार तथा यूपी के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव के मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया था।

इस मामले की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई।

उल्लेखनीय है कि 18 दिसंबर को गोपालगंज उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने हरियाणा के रहनेमवाले तीन शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.