मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी निर्माण कार्यो के लिए मंजूर की गई राशि का दुरूपयोग करने पर नौ पूर्व सरपंचों को जेल भेजा जाएगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और न्यायालय के विहित प्राधिकारी आशीष तिवारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, नौ ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का लगातार दुरूपयोग किया गया। इन सभी पूर्व सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि चुकाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। इन प्रकरणों की जांच हुई तो यह पूर्व सरपंच दोषी भी पाए गए।
बताया गया है कि जांच में पूर्व सरपंचों के दोषी पाए जाने के बाद अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था, किंतु इन पूर्व सरपंचों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। इसके बाद विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा दो के अधीन जेल में सुपुर्द करने के अलग-अलग वारंट जारी कर दिए हैं।
बताया गया है कि जिन पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के आदेश हुए है, उनमें से पांच महिला पूर्व सरपंच है।
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Source : IANS