नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 22 साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 22 साल की कैद
बरेली (उत्तर प्रदेश):
यौन अपराधों से बच्चों का विशेष संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने 2019 में बरेली जिले के शेरगढ़ इलाके में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया, जिन्होंने शनिवार को आरोपी महावीर पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने मामले का विवरण देते हुए कहा कि महावीर 26 मई, 2019 की आधी रात को अपने पड़ोसी के घर में घुस गया, जब लड़की अपने घर पर अकेली थी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसके माता-पिता पड़ोस के गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसने घटना के बारे में चुप रहने की धमकी भी दी।
हालांकि, लड़की ने अगली सुबह घर लौटने पर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।
लड़की के पिता ने शेरगढ़ पुलिस स्टेशन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महावीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 452 (चोट पहुंचाने के इरादे से घर में घुसना), 506 (आपराधिक धमकी) के साथ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
महावीर बरेली जिला जेल में बंद है और फैसला सुनाए जाने पर उसे अदालत में लाया गया था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Chanakya Niti: चाणक्य नीति क्या है, ग्रंथ में लिखी ये बातें गांठ बांध लें, कभी नहीं होंगे परेशान
-
Budhwar Ganesh Puja: नौकरी में आ रही है परेशानी, तो बुधवार के दिन इस तरह करें गणेश जी की पूजा
-
Sapne Mein Golgappe Khana: क्या आप सपने में खा रहे थे गोलगप्पे, इसका मतलब जानकर हो जाएंगे हैरान
-
Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन जरूर करें लाल किताब के ये टोटके, हर बाधा होगी दूर