ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्तप्राय मछली, जंगली पशुओं मांस के व्यापार पर रोक लगाई

ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्तप्राय मछली, जंगली पशुओं मांस के व्यापार पर रोक लगाई

ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्तप्राय मछली, जंगली पशुओं मांस के व्यापार पर रोक लगाई

author-image
IANS
New Update
Itanagar civic

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के नागरिक निकाय ईटानगर नगर निगम ने गुरुवार को राजधानी शहर और इसके बाहरी इलाके में राजमार्ग और अन्य बाजार क्षेत्रों में लुप्तप्राय मछली या किसी भी जंगली पशु के मांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

Advertisment

ईटानगर नगर निगम आयुक्त लीखा तेजजी ने एक आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक के साथ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के संभागीय वन अधिकारी को ऐसे अपराधियों को बुक करने और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम को लागू करने में सक्षम बनाने का निर्देश दिया गया था।

तेजजी ने कहा कि यह देखा गया है कि ईटानगर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लुप्तप्राय मछलियों और जंगली पशुओं का मांस खुलेआम बेचा जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, व्यावसायिक तरीके से लुप्तप्राय मछलियों की बिक्री से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मछली पकड़ना और पशुओं का शिकार करना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश के व्यवहार्य प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवास के इस तरह के अंधाधुंध विनाश से अरुणाचल प्रदेश की स्थानिक प्रजातियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जबकि यह वन अधिनियम के खिलाफ है और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत दंडित किया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
Advertisment