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आईएस मॉड्यूल मामला: NIA ने उत्तर प्रदेश में हथियारों के आपूर्तिकर्ता को किया गिरफ्तार

एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नई दिल्ली में कहा कि एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से 21 वर्षीय नईम को गिरफ्तार किया है.

Updated on: 04 Jan 2019, 04:05 PM

नई दिल्ली/मेरठ:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के नए मॉड्यूल 'हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम' को लेकर चल रही जांच के संबंध में हथियारों की आपूर्ति करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नई दिल्ली में कहा कि एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से 21 वर्षीय नईम को गिरफ्तार किया है. अधिकारी ने कहा कि नईम मामले में आरोपी व्यक्तियों को हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल रहा है, जो कथित तौर पर कुछ राजनीतिक हस्तियों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर हमला करने की योजना बना रहे थे. दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को आरोपी नईम की 10 दिन की कस्टडी दे दी है. 

26 दिसंबर को एनआईए ने समूह के सरगना मुफ्ती मोहम्मद सुहैल सहित 10 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया था, जब आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी ने 17 स्थानों पर तलाशी ली, जिनमें पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद क्षेत्र में छह, अमरोहा में छह, लखनऊ और हापुड़ में दो-दो और मेरठ में एक जगह शामिल हैं. 

एजेंसी ने 150 राउंड गोला बारूद के अलावा देश में बना रॉकेट लांचर, 12 पिस्तौल, 112 अलार्म घड़ी, 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड, कई लैपटॉप और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए थे. 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद भी एनआईए ने नए मॉड्यूल के अधिक संदिग्धों की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जांच करना जारी रखा. इसने कई लोगों से पूछताछ किए. 

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एनआईए ने 25 किलो विस्फोटक सामग्री जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, शुगर मैटेरियल पेस्ट, मोबाइल फोन सर्किट, बैटरी, 51 पाइप, रिमोट कंट्रोल कार ट्रिगर स्विच, रिमोट स्विच के लिए वायरलेस डिजिटल डोरबेल, स्टील कंटेनर, इलेक्ट्रिक तार, चाकू, तलवार, आईएस से संबंधित साहित्य और 7.5 लाख रुपये नकद भी जब्त किए थे. 

'हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम' के सभी गिरफ्तार सदस्य एनआईए की हिरासत में हैं. एजेंसी ने 20 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया था.