INX Media Case: पी चिदंबरम की जमानत पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
नई दिल्ली:
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने नए चीफ जस्टिस एसए बोबडे के सामने जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि पी. चिदंबरम 90 दिन से जेल में बंद है. इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
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चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस एसए बोबडे के सामने ये पहली मेंशनिग थी. आज खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखने के लिए जमैका और भूटान के चीफ जस्टिस भी कोर्ट नंबर 1 में मौजूद हैं. उन्हें बेंच के पास ही कुछ ही दूरी पर बैठाया गया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे के अलावा बेंच में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.
Supreme Court agrees to hear an appeal of Congress leader P Chidambaram against Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. A Bench headed by Chief Justice SA Bobde says it would hear the plea on Tuesday or Wednesday. (file pic) pic.twitter.com/lpDShPGUiN
— ANI (@ANI) November 18, 2019
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बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले दिनों पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है. पिछले दिनों कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि वे पी चिंदबरम को क्लीन सेल, घर का खाना, मिनरल वाटर, मच्छरदानी, फेस मास्क उपलब्ध कराए. इसके अलावा ही बाकी टेस्ट के साथ उनके ब्लड प्रेशर की नियमित जांच हो.
गौरतलब है कि सीबीआई ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. चिदंबरम के वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमियतताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को यह मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया.
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