तिहाड़ की जिस जेल में बेटे कार्ति चिदंबरम ने बिताए 23 दिन, अब उसी जेल में रहेंगे पी चिदंबरम

दरअसल पिछले साल 28 फरवरी को कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग के आऱोप में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने तिहाड़ में 23 दिन गुजारे थे

दरअसल पिछले साल 28 फरवरी को कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग के आऱोप में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने तिहाड़ में 23 दिन गुजारे थे

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Aditi Sharma
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तिहाड़ की जिस जेल में बेटे कार्ति चिदंबरम ने बिताए 23 दिन, अब उसी जेल में रहेंगे पी चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है. गुरुवार को पी चिदंबरम की जेल में पहली रात कटी. बताया जा रहा है कि पी चिदंबरम को उसी जेल नंबर 7 में रखा गया है जहां उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने 23 दिन गुजारे थे.

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दरअसल पिछले साल 28 फरवरी को कार्ति चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग के आऱोप में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने तिहाड़ में 23 दिन गुजारे थे. 23 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

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14 की न्यायिक हिरासत में चिदंबरम

पी चिदंबरम को गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज गया है जिसके बाद वह 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया, 'पी चिदंबरम को जेल नंबर 7 में एक अलग सेल में रखा जाएगा. उन्हें रोटी, दाल और सब्ज़ी दी जाएगी. वेस्टर्न टॉयलेट जैसी अन्य चीजें जो न्यायालय ने मांगी हैं, प्रदान की जाएंगी.'

बता दें, गुरुवरा को सुनवाई करते हुए INX Media Case में स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए. 2 दिन की सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद एजेंसी ने चिदंबरम को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया. इस दौरान सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं बात करें  एयरसेल-मैक्सिस मामले की तो दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही अदालत ने पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.

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