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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिये अर्जी दी है। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने सुनवाई के लिये मंगलवार का दिन तय किया है।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तिहाड़ कारागार में अलग बंदीगृह की मांग की थी।
अदालत ने कहा कि आरोपी और उनके पिता के सामाजिक दर्जे की वजह से उन्हें अन्य आरोपियों से अलग नहीं समझा जा सकता।
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कार्ति चिदंबरम को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर 2007 में आईएएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। उस वक्त उनके पिता संप्रग सरकार में वित्त मंत्री थे।
बचाव पक्ष के वकील दयन कृष्णन और मोहित माथुर ने अदालत को बताया कि कार्ति चिदंबरम के पिता कई सख्त दंड कानूनों से जुड़े रहे हैं जिसमें टाडा, मकोका, गैरकानूनी (गतिविधि) रोकथाम अधिनियम और एनडीरीएस अधिनियम शामिल है।
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Source : News Nation Bureau