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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आईनेएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से छूट देने वाली अंतरिम राहत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी।
कार्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई को स्थगित करते हुए अदालत ने राहत का आदेश दिया। दरअसल अदालत एक लंबित मामले पर सुनवाई कर रही है, जिसके लंबा चलने की संभावना है।
शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को कार्ति की गिरफ्तारी पर सोमवार (दो अप्रैल) तक रोक लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 20 मार्च तक कार्ति के खिलाफ किसी तरह की अनिवार्य कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने 15 मार्च को कार्ति चिदंबरम की राहत में 26 मार्च तक विस्तार कर दिया था। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की शक्ति के फैसले से संबंधित लंबित मामले को खुद को हस्तांतरित करते हुए यह राहत दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने की ईडी की शक्तियों की जांच करने पर विचार किया और पाया कि देश के कई उच्च न्यायालयों ने अपने प्रस्तुतीकरण में इसपर विरोधाभासी विचार दिए हैं।
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Source : IANS