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INX Media Case : पी चिदंबरम को CBI कोर्ट से झटका, 17 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

INX Media Case : पी चिदंबरम को CBI कोर्ट से झटका, 17 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Updated on: 03 Oct 2019, 03:53 PM

highlights

  • INX मीडिया केस:पी चिदंबरम को CBI कोर्ट से झटका
  • CBI कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट हो रही थी केस की सुनवाई

नई दिल्‍ली:

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम (Ex Home Minister P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से एक बार फिर झटका लगा है. सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इस दौरान स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम की तिहाड़ जेल में घर का खाना मांगने की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने पी चिदंबरम से मिलने आए लोगों को पी चिदंबरम से कोर्ट रूम में मिलने की इजाजत दी, इस दौरान तमिलनाडु से आए एक बिशप (फादर) ने पी चिदंबरम को एक किताब जिसका शीर्षक Christian Contribution to Nation Building है भेट की.

इसके पहले 5 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को ठुकराते हुए उन्हें INX Media Case में 19 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.  इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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उसके बाद 19 सितंबर को एक बार फिर INX मीडिया केस में CBI के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया. इस बार कोर्ट ने फिर उन्हें जमानत नहीं दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानि की 3 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में पर भेज दिया. इससे पहले सीबीआई की ओर से मांग की गई थी कि आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए. दूसरी ओर, पी चिंदबरम की ओर से पैरवी करते हुए कपिल सिब्‍बल ने कहा, सीबीआई बताए कि इनकी न्यायिक हिरासत किस आधार पर बढ़ाई जाए. आप सिर्फ़ ये कह कर न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बेल की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है.

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