SC में चिदंबरम केस पर सुनवाई कल तक के लिए टली पर जारी रहेगी बहस

अभी तक पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं और ईडी के आरोपों को निराधार बताया था.

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Drigraj Madheshia
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कभी CBI और ED के 'सुपर बॉस' थे पी चिदंबरम, आज इन्‍हीं से भागते फिर रहे हैं पूर्व वित्‍तमंत्री

उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही एक मामले पर उनकी अग्रिम याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पी चिदंबरम की कल याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा. बुधवार को जिस मसले पर सुनवाई हुई वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ा है, बुधवार को ईडी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया. अभी तक पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं और ईडी के आरोपों को निराधार बताया था.

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INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम के खिलाफ दलीलें पेश करते हुए बुधवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग करना किसी मूर्ख व्यक्ति के बस की बात नहीं है. एजेंसी को काफी चालक लोगों से निपटना है. इस तरह के मामले में तह तक जाने के लिए मनी ट्रेल को पता करना होता है, सबूत इकट्टा करना इतना आसान नहीं है. इसी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग कानून लाया गया है. इस मामले में जितने सबूत हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में है और जैसे ही इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिए जाएगा. इसलिये जब तक चार्जशीट दायर नहीं हो जाती , तब तक इन सबूतों को शेयर नहीं किया जा सकता. इससे पहले वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पी चिदंबरम का पक्ष रखा था.

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तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में ED ने विदेशों में सम्पति जब्त की है. उन्‍होंने कहा, PMLA के तहत कुछ विशेष मामलों मे गिरफ्तारी होती है. उसके लिए लिखित मे कारण देने होते हैं. उन्‍होंने PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी की प्रकिया के बारे में भी जानकारी दी.

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SG तुषार मेहता ने कहा, कल पी चिदंबरम की ओर से दलीलें पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में गिरफ्तारी की केवल एक वजह है सिर्फ परेशान करना, परेशान करना, परेशान करना. जबकि मेरा कहना है कि यहां गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ पूंजी को रोकना है.

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बता दें कि पी. चिदंबरम अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं, उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेजा है. दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में पूछताछ करने के लिए ईडी भी उनकी हिरासत मांग रही है. सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई जारी है. पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं हैं, ऐसे में इस मामले में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए.

Suprme Court INX Media Case p. chidambaram ed cbi
      
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