तिहाड़ जेल में आज कटेगी पी चिदंबरम की पहली रात, खाट समेत मिली ये 4 चीजें
INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है.
नई दिल्ली:
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया है. पुलिस की गाड़ी से पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल ले जाया गया है. जहां उनकी एंट्री गेट नंबर 4 से हुए. जेल में बंद करने से पहले पी चिदंबरम का मेडिकल टेस्ट किया गया और फिर डिनर में रोटी, दाल और चावल दिया गया.
पी चिदंबरम को जेल में अलग सेल में रखा गया. इसके साथ ही उन्हें खाट दी गई. साथ ही अलग बाथरूम की व्यवस्था की गई है. दरसअल, पी चिदंबरम ने तिहाड़ जेल में वेस्टर्न टॉयलेट, चश्मा, दवाएं और सुरक्षा की मांग की.
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने आवेदन दाखिल करके मांग की थी. कपिल सिब्बल ने आवेदन में कोर्ट से कहा कि पी चिदंबरम इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं पाते हैं. लिहाजा उनको जेल में वेस्टर्न टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही जेल परिसर में पी चिदंबरम के लिए सुरक्षा की मांग की गई है. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
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तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया, 'पी चिदंबरम को जेल नंबर 7 में एक अलग सेल में रखा जाएगा. उन्हें रोटी, दाल और सब्ज़ी दी जाएगी. वेस्टर्न टॉयलेट जैसी अन्य चीजें जो न्यायालय ने मांगी हैं, प्रदान की जाएंगी.'
Director General of Tihar Prison Sandeep Goel- P Chidambaram will be kept in Jail no 7 and in a separate cell. Roti, dal and subzi will be given to him. Other things like western toilet which the Court asked will be provided. (file pic) pic.twitter.com/1tvUFYLbLJ
— ANI (@ANI) September 5, 2019
गुरुवार को पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. पी चिदंबरम के वकील ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध किया. कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनके मुवक्किल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने सरेंडर के लिए तैयार हैं. उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'जहां तक सीबीआई की बात है तो चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए?
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बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही अदालत ने पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.
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