INX मीडिया केस: दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत, गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक अंतरिम रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।

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saketanand gyan
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INX मीडिया केस: दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत, गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक अंतरिम रोक

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।

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जस्टिस ए के पाठक ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में वह पहले ही जवाब दाखिल कर चुकी है।

पी चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन, प्रमोद कुमार दुबे, रमेश गुप्ता और मोहित माथुर पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक अंतरिम रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह 1 अगस्त चिदंबरम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए।

बता दें कि 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जांच एजेंसी की निगरानी में आए थे।

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को एफआईआर दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी। इस दौरान उनके पिता यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

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Source : News Nation Bureau

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