INX Media Case: कोर्ट ने पी चिदंबरम दिया झटका, 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में

INX Media Case: कोर्ट ने पी चिदंबरम दिया झटका, 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में

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Ravindra Singh
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INX Media Case: कोर्ट ने पी चिदंबरम दिया झटका, 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में

पी चिदंबरम( Photo Credit : फाइल)

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को फिर लगा झटका. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को 7 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा. आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आगामी 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे. इस दौरान पी चिदंबरम को घर से खाना ले जाने की अनुमति मिलेगी, वेस्टर्न टॉयलेट और दवाइयां ले जाने की भी इजाजत दे दी है. 

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इसके पहले INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल प्रसाशन रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाई. कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कस्टोडियल पूछताछ की ज़रूरत है तब इन्होंने तुरंत 5 सितंबर को कस्टडी क्यों नहीं ली. ईडी ने जब भी चिदंबरम को बुलाया है वो आए हैं. आख़िरी बार चिदंबरम ईडी के सामने 8 फ़रवरी 2019 को पेश हुए थे. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि, पहले सीबीआई ने गिरफ़्तार किया फिर पुलिस कस्टडी फिर न्यायिक हिरासत इसलिए जब 60 दिन पूरे होने वाले हैं तब ईडी कस्टडी मांग रही है. ये सब मिलकर चिदंबरम को जेल में रखना चाहते हैं. ईडी और सीबीआई पिछले दो सालों से वही पुरानी दलीले दे रहें हैं. कपिल सिब्बल ने कहा, हम 14 दिन की ईडी कस्टडी का विरोध करते हैं. 

इसके पहले आज सीबीआई वाले मामले में पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही और सीबीआई ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की है. तो वहीं एक और मामले में ED भी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ED की याचिका पर पी चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है. पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कोर्ट में मौजूद थे.

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CBI के बाद ED की टीम भी कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग स्वीकार की. फैसला ईडी का मैटर सुनने के बाद आया है. कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंचे और ईडी मामले पर चिदंबरम की ओर से सुनवाई शुरू की. ईडी ने पी चिदंबरम की 14 दिन की रिमांड मांगी थी. वहीं तुषार मेहता ने कहा कि हमने कल चिदंबरम को गिरफ़्तार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चिदंबरम से कस्टोडियल पूछताछ की ज़रूरत है. पहले भी पी चिदंबरम सहयोग करने को तैयार थे. तुषार मेहता ने आगे कहा कि ईडी के पास मनी लांड्रिंग के सुबूत हैं 5 सितंबर को चिदंबरम ने ईडी की कस्टडी में जाने को तैयार थे, पर हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सुबूत हैं.

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HIGHLIGHTS

  • राउज एवेन्यू कोर्ट में पी चिदंबरम पर ईडी की सुनवाई पूरी
  • कोर्ट ने फैसला चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
  • कपिल सिब्बल ने रखा पी चिदंबरम की ओर से पक्ष
Delhi Rouse Avenue Court p. chidambaram INX Media Case
      
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