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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
अदालत ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिंदबरम की सीबीआई रिमांड 12 मार्च तक बढ़ा दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में कार्ति चिदंबरम का उनके सीए से आमना-सामना कराने की अनुमति भी दे दी है।
सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में कुछ नए डॉक्युमेंट्स जमा किए हैं। सीबीआई के मुताबिक यह काग़ज़ात उन्हें 7 और 8 मार्च को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से निजी कंपनियों से कथित तौर पर विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत लेने के मामले में पूछताछ के लिए तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की हिरासत अवधि छह दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने विशेष अदालत से कहा कि सीबीआई ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं जिनसे साबित हो सकता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पुत्र का 'एडवांटेज स्ट्रेटजिक' कंपनी से सीधा संबंध है।
कंपनी को कथित तौर पर एयरसेल और आईएनएक्स मीडिया से विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए लाखों रुपये मिले थे।
#KartiChidambram being taken out of Delhi's Patiala House Court. His CBI custody has been extended till 12th March. #INXMediaCase pic.twitter.com/fqLFwnSwGi
— ANI (@ANI) March 9, 2018
मेहता ने कहा कि 'एडवांटेज स्ट्रेटजिक' के अज्ञात चेन्नई स्थित कार्यालय में छापेमारी से सीबीआई को बुधवार और गुरुवार को कई दस्तावेज मिले जिनसे साबित होता है कि कार्ति चिदंबरम का इससे सीधा संबंध था।
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मेहता ने कहा, 'इसलिए कार्ति को छह दिन और हिरासत में रखने की जरूरत है।'
बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की दलील का विरोध किया और कहा कि एजेंसी चेन्नई में कुंबक्कन रोड स्थित एडवांटेज स्ट्रेटजिक के पंजीकृत कार्यालय का पता ढूंढने में विफल रही।
उन्होंने कहा, 'सीबीआई एक साल से पंजीकृत कार्यालय का पता नहीं ढूंढ पाई। कोई व्यक्ति गूगल पर इसकी जानकारी ले सकता है। मुझे यह हैरान करने वाला व हास्याप्रद प्रतीत होता है।'
मेहता ने सिंघवी की दलील का प्रतिरोध किया और कहा कि कुछ दस्तावेज चेन्नई कार्यालय से निकालकर अन्य स्थान पर भेज दिए गए हैं। सीबीआई ने सूचना के आधार पर सात और आठ मार्च को कई दस्तावेज बरामद किए हैं।
इस पर सिंघवी ने कहा कि सीबीआई को मजबूत आधार पर उनके मुव्वकिल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है। मामला दस साल पुराना है। गवाह बदले जा सकते हैं लेकिन दस्तावेज नहीं बदले जा सकते हैं।'
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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति ने जेल में बंद पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाले आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत ली थी।
सीबीआई के मुताबिक, उसके पास आईएनएक्स मीडिया की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी का एक रिकॉर्डेड बयान है जिसमें उन्होंने कार्ति चिदंबरम द्वारा एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत की मांग करने व लेने का आरोप लगाया है।
कार्ति चिदंबरम को पिछले हफ्ते मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी से रूबरू करवाया गया था।
सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत में दो आवेदन दिए, जिनमें एक कार्ति का उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्करण रमण से रूबरू कराने की अनुमति की मांग को लेकर था, जबकि दूसरा आवेदन मुखर्जी को मुंबई से दिल्ली लाने और जगहों की पहचान करवाने को लेकर था, जहां वे कार्ति से मिले थे।
सिंघवी ने कहा कि कार्ति का रक्तचाप ठीक नहीं है क्योंकि 2.30 बजे तक हर रात चार सुरक्षा कर्मियों के ताश खेलने से वह सो नहीं पाते हैं।
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Source : News Nation Bureau