/newsnation/media/post_attachments/images/2019/09/30/chidambaram-in-tihad-44.jpg)
पी चिदंबरम( Photo Credit : न्यूज स्टेटस)
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से 22 से 23 नवम्बर तक तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया. ईडी ने अपनी याचिका में इन दोनों दिनों पर सुबह 10 से अपराह्र एक बजे तक और अपराह्र ढाई बजे से शाम चार बजे तक चिदंबरम से पूछताछ किये जाने की अनुमति मांगी थी. एजेंसी का कहना था कि कुछ दस्तावेज उन्हें दिखाये जाने हैं. अदालत ने इससे पूर्व उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 27 नवम्बर तक बढ़ा दी थी.
उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय से जमानत दिये जाने का अनुरोध करते हुए था कि सबूत दस्तावेजी है और जांच एजेंसियों के पास हैं. वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. ईडी ने इस आधार पर उनकी याचिका का विरोध किया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश की है. सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी.
ईडी ने धन शोधन के मामले में चिदंबरम को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और इस समय वह निचली अदालत के आदेश पर 27 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने 15 मई, 2017 को दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपये का धन प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुई हैं. इसके बाद ईडी ने भी 2017 में ही इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
Source : भाषा