पी चिदंबरम को मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल, आज फैसला करेगी सीबीआई कोर्ट

इससे सोमवार को चिदंबर की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होनो के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था उनकी रिमांड एक दिन यानी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी

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Aditi Sharma
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पी चिदंबरम को मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल, आज फैसला करेगी सीबीआई कोर्ट

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई की की स्पेशल कोर्ट आज यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी. पी चिदंबरम जेल जाएंगे या उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, इस बात फैसला इस सुनवाई में होगा.

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इससे सोमवार को चिदंबर की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था जहां उनकी रिमांड एक दिन यानी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद आज सीबीआई कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. रॉउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार शाम साढ़े तीन बजे के बाद पी चिंदबरम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि अगर निचली अदालत में पी चिदंबरम को जमानत नहीं मिलेगी तो उनकी सीबीआई रिमांड बढ़ जाएगी. कोर्ट ने कहा था, अगर निचली अदालत से जमानत नहीं मिलती तो पी चिदंबरम 3 दिन और CBI की हिरासत में रहेंगे.

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इसके बाद सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने जस्टिस भानुमति की बेंच से आदेश में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा, आज के आदेश से तो पी चिंदबरम को एक तरह जमानत दे दी है. आप कल ही सुनवाई कर ले. सुप्रीम कोर्ट सीबीआई रिमांड के खिलाफ आदेश पर कल ही सुनवाई करने के लिए सहमत है. पी चिदंबरम कल तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आज के पहले आदेश के मुताबिक वो अंतरिम बेल की याचिका दाखिल कर रहे हैं. बाद में तुषार मेहता ने जब आदेश में बदलाव कराया, तब वो कोर्ट में नहीं थे. तुषार मेहता ने कहा- एजेंसी अंतरिम जमानत पर जवाब दाखिल करना करना चाहती है. आप CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे.

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सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग आदेश ने निचली अदालत के जज अजय कुमार को भी भ्रम में डाल दिया. CBI और चिदंबरम दोनों के वकीलों से पूछा कि स्पष्ट करे कि क्या SC के आदेश के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को आज ही चिंदबरम की जमानत अर्जी पर फैसला लेना है. तुषार मेहता ने कहा- जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए. कपिल सिब्बल ने कहा- SC के आदेश के मुताबिक जमानत अर्जी पर आज ही फैसला लेना है. तुषार ने कहा कि SC में जब मामला मेंशन किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था.

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