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पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
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पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है
पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
INX मीडिया मामले में सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने इस मामले में जवाब के माध्यम से पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है. CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि हुई जांच में अब तक सामने आया है कि आरोपी ने वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए अवैध संतुष्टि की मांग की. इंद्राणी मुखर्जी और प्रतीम मुखर्जी द्वारा उसके बेटे कार्ति चिदंबरम को पेमेंट किया गया था.
INX Media case: CBI opposes the bail plea of P Chidambaram in Delhi High Court. Hearing on bail plea is scheduled to be held on 23 September. CBI has opposed his bail plea through a reply in the matter.
— ANI (@ANI) September 20, 2019
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INX मीडिया केस में CBI के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. कोर्ट ने पी चिदंबरम को 3 अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है. आज गुरुवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद पी चिदंबरम को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले सीबीआई की ओर से मांग की गई थी कि आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए. दूसरी ओर, पी चिंदबरम की ओर से पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, सीबीआई बताए कि इनकी न्यायिक हिरासत किस आधार पर बढ़ाई जाए. आप सिर्फ़ ये कह कर न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बेल की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है.
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पी चिदंबरम ने खुद कोर्ट में कहा, तीन दिन पहले तक हॉल में तीन कुर्सी थी. दिन में वहां बैठता था लेकिन कुर्सी हटा ली गईं. वार्डन को भी बैठने के लिए कुर्सी नहीं है. हम चाहते हैं कि चिदंबरम को एम्स में जांच के लिए ले जाया जाए. वहां डॉक्टरों को तय करने दीजिए, लेकिन कोर्ट ने पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया.