आईएनएक्स मीडिया मामला: हाईकोर्ट से चिदंबरम को मिली बड़ी राहत

आईएनएक्स मीडिया मामला: हाईकोर्ट से चिदंबरम को मिली बड़ी राहत

आईएनएक्स मीडिया मामला: हाईकोर्ट से चिदंबरम को मिली बड़ी राहत

author-image
IANS
New Update
INX Media

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी व्यक्तियों द्वारा जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति शामिल हैं।

Advertisment

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने विशेष न्यायाधीश के 5 मार्च के आदेश को रद्द करने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों या उनके वकील द्वारा रिकॉर्ड रूम में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी।

इससे पहले इस साल 27 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अनुपम एस शर्मा पेश हुए, जबकि वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा, प्रमोद कुमार दुबे और सिद्धार्थ अग्रवाल ने चिदंबरम का प्रतिनिधित्व किया।

सीबीआई दस्तावेजों के निरीक्षण का इस आधार पर विरोध करती रही है कि आरोपी व्यक्तियों को मालखाना के अंदर अनुमति देना, चल रहे हाई-प्रोफाइलमनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।

जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन समाज के सामूहिक हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

चिदंबरम और कार्ति फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त, 2019 को 15 मई, 2017 को दर्ज एक मामले में आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था।

उनके बेटे कार्ति चिदंबरम कई मुद्दों में शामिल थे और 2017 में, सीबीआई ने उन पर और आईएनएक्स मीडिया के प्रमोटरों पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी पर साजिश, धोखाधड़ी, लोक सेवकों को प्रभावित करने और कदाचार का आरोप लगाया था।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया को मॉरीशस के तीन निवेशकों से विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने में मदद करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, क्योंकिउनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) का मामला भी दर्ज किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
Advertisment