Advertisment

इन 5 बातों के लिए नहीं कट सकता आपका चालान, नितिन गडकरी ने किया अफवाहों से सावधान

नए नियमों के लागू होने के बाद से कई अलग तरह के मामले भी सामने आए हैं. ऐसे में कई तरह की अफवाहें और भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं. जिनको लेकर परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय द्वारा लोगों को सतर्क किया गया है.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
इन 5 बातों के लिए नहीं कट सकता आपका चालान, नितिन गडकरी ने किया अफवाहों से सावधान

परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)

Advertisment

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए एक महीने होने वाला है. यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया और यह एक सितंबर से प्रभावी हो गया. नए नियमों के लागू होने के बाद से कई अलग तरह के मामले भी सामने आए हैं. ऐसे में कई तरह की अफवाहें और भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं. जिनको लेकर परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय द्वारा लोगों को सतर्क किया गया है.

यह भी पढ़ेंः भारी भरकम चालान देख ऑटो ड्राइवर को लगा सदमा, अस्पताल में मौत

परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से ट्वीट कर लोगों को अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही 5 ऐसे प्वाइंट भी बताए गए हैं. जिन पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं है. इन बातों के लिए चालान काटने का प्रावधान नहीं है...

  • आधी बांह की शर्ट पहनने पर
  • लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर
  • गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर
  • गाड़ी का शीशा गंदा होने पर
  • चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर

यह भी पढ़ेंः बाटी चोखा देने में देर हुई तो दरोगा ने काट दिया 2500 का चालान, धमकी भी दी, देखें VIDEO

बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों को लेकर फैली अफवाहों पर नितिन गडकरी पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने हाल ही में कुछ पत्रकारों को भी घेरा था. उन्होंने कहा था, 'मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है. मेरा सबसे आह्वान है, लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैला कर लोगों में भ्रम ना पैदा करें.'

यहां जानें नए ट्रैफिक नियम

  • गलत और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर वालों को पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 महीने से एक साल तक जेल या 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 10000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर छह महीने जेल या 10000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जाएगी. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 15000 रुपये तक की जेल की सजा या दोनों सुनाई जाएंगी.
  • बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है जो पहले सिर्फ 500 रुपये था.
  • योग्य ना होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहले सिर्फ 500 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है.
  • निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. हल्के मोटर वाहन के मामले में यह 2000 रुपये है. इस मामले में मध्यम यात्री या माल ढोने वाले वाहनों पर जुर्माना 2000 रुपये से 4000 रुपये हो गया है.
  • बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 25000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. वहीं नाबालिग बच्चे के लिए उसे लर्नर लाइसेंस 25 साल तक नहीं मिलेगा.

Source : डालचंद

traffic fines Traffic Challan traffic rules New Motor Vehicle Act 2019
Advertisment
Advertisment
Advertisment