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कुलभूषण जाधव मामले में आज अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायाधिकरण सुनाएगा फैसला, 10 Points में जानें पूरा प्रकरण

कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तान में सजा-ए-मौत सुनाई गई है. भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे नीदरलैंड के द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई होगी.

Updated on: 17 Jul 2019, 10:49 AM

नई दिल्‍ली:

द हेग स्‍थित अंतरराष्‍ट्रीय अदालत आज पाकिस्‍तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अपना फैसला सुनाएगा. कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तान में सजा-ए-मौत सुनाई गई है. भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे नीदरलैंड के द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई होगी. प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे. 10 पॉइंट्स में जानें कुलभूषण जाधव का पूरा प्रकरण:

  • पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों की बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी.
  • भारत ने दबाव देकर जुर्म कबूल कराने का विरोध करते हुए उसी वर्ष 8 मई को आईसीजे में अपील की थी.
  • भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से बार-बार इनकार करके पाकिस्तान द्वारा वियना संधि के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन के लिए 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था.
  • आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था.
  • पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि आईसीजे जाधव की सजा को रद्द कर उन्हें राजनयिक पहुंच देने का आदेश दे सकता है.
  • पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनका देश जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है.
  • अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी.
  • भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सजा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है.
  • भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनके कारोबारी हित हैं.