भारत को बड़ी राहत देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है।
कोर्ट के इस फैसले को पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है।
फैसला सुनाते हुए इंटरनेशल कोर्ट के जस्टिस रोनी अब्राहम ने कहा कि कहा कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा है। भारत जहां जाधव को अपना नागरिक मानता है वहीं पाकिस्तान ने उसे भारत का जासूस मानता रहा है।
कोर्ट ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से लगातार काउंसल एक्सेस दिए जाने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में कोर्ट के एकाधिकार को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने कहा कि उसे इम मामले को सुनने का अधिकार है और वियना संधि के तहत जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों ही वियना संधि के भागीदार हैं। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान का दावा कुलभूषण जाधव को जासूस साबित नहीं करता है।
पाकिस्तान ने कहा नहीं मानेंगे फैसला
वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को मिली जीत के बाद पाकिस्तान ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। पाकिस्तान ने कहा वह इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह राष्ट्रहित में ऐसा नहीं कर सकता।
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भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिए जाने के बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट (आईसीजे) में इसके खिलाफ अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन होने तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत हताशा की स्थिति में कुलभूषण जाधव के मामले को मानवीय पहलू देकर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है।' पाकिस्तान ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इस मामले में पक्के सबूत पेश करेगा।
भारत ने वियना संधि के उल्लंघन का हवाला देते हुए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीआईजे) ने रोक लगा दी थी।
पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय ने कहा, 'भारत अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले का इस्तेमाल कर अपना असली चेहरा छुपाना चाहता है।'
HIGHLIGHTS
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा कि वह कोर्ट का फैसला मानने को बाध्य नहीं
Source : News Nation Bureau