बीमा नियामक संस्था इरडा (भारतीय बीमा नियामक) ने साफ कर दिया है कि बीमा प्रीमियम के तौर पर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। मंगलवार को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि नियामक ने केवल प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
इरडा ने कहा, 'उसे इस बात की जानकारी मिली है कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि बीमा कंपनियों को बतौर प्रीमियम 500 और 1000 रुपये लेने की मंजूरी दी गई है।'
इरडा ने केवल बीमा के प्रीमियम की भुगतान की अवधि में छूट दी है, न कि उसके बदले 500 और 1000 रुपये के नए नोट लेने की।
25 नवंबर के सर्कुलर में कहा गया था कि जिन लोगों के जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच है उन्हें भुगतान के लिए 30 दिन और मिलेंगे।
HIGHLIGHTS
- बीमा प्रीमियम के तौर पर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे
- रडा ने केवल बीमा के प्रीमियम की भुगतान की अवधि में छूट दी है
Source : News State Buraeu