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भारतीय छात्रों को कनाडाई वीजा से पहले अनिवार्य क्लाज पर करना होगा हस्ताक्षर : इंडो-कनाडा चैंबर

भारतीय छात्रों को कनाडाई वीजा से पहले अनिवार्य क्लाज पर करना होगा हस्ताक्षर : इंडो-कनाडा चैंबर

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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नए भारतीय छात्रों के कनाडाई कानूनों के बारे में अज्ञानता का शिकार होने के बीच, इंडो-कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसीसी) समस्या के समाधान के लिए आप्रवासन मंत्री के साथ मामला उठा रहा है।

सबसे पुराने इंडो-कैनेडियन संगठन के अध्यक्ष मुरारीलाल थपलियाल कहते हैं: कनाडाई कानूनों के बारे में भारतीय छात्रों के बीच व्याप्त अज्ञानता के कारण इन छात्रों और इंडो-कैनेडियन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वे स्थानीय कानूनों को नहीं जानते/उन पर ध्यान नहीं देते। वे अवसाद का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि किसके पास जाएं।

चूंकि भारत में एजेंट उनके लिए अधिकांश कागजी काम करते हैं, इसलिए ये छात्र और उनके माता-पिता कनाडाई कानूनों और नियमों के बारे में बहुत कम जानते हैं।

मुरारीलाल कहते हैं, इंडो-कनाडा चैंबर आव्रजन मंत्री से छात्रों के लिए प्रवेश फॉर्म में एक पावती फॉर्म जोड़ने का आग्रह कर रहा है। कनाडा आने वाले भारतीय छात्रों और उनके माता-पिता को एक पावती फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा, इसमें कहा जाएगा कि वे बुनियादी कनाडाई कानून पढ़े हैं और वे इसके उल्लंघन के परिणामों को जानते हैं।

उनका कहना है कि यह स्वीकृति कनाडाई कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए।

आईसीसीसी अध्यक्ष का कहना है, हम चाहते हैं कि सभी कनाडाई कॉलेज इन छात्रों को लैंडिंग के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाई अड्डों पर काउंटर खोलें। प्रत्येक छात्र को कनाडाई कानूनों और नियमों के बारे में 10-गेट पुस्तिका मिलनी चाहिए।

उनका कहना है, बाद में जो भी छात्र इस स्वीकृति का उल्लंघन करता पाया जाए, उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और उसे निर्वासित कर दिया जाना चाहिए।

पेशे से वकील, मुरारीलाल का कहना है कि वह भारतीय छात्रों द्वारा किराया न चुकाने और परिसर खाली न करने के मामलों की संख्या में वृद्धि देखकर व्यथित हैं।

इससे हमारे समुदाय में इन छात्रों के प्रति बहुत नाराजगी है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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