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सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी पार करने वाला जवान दोषी करार

आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राईक के दौरान सीमा पार करने के मामले में सेना ने अपने जवान सिपाही चंदू बाबूलाल चव्हाण को दोषी माना है।

Updated on: 26 Oct 2017, 08:27 AM

नई दिल्ली:

आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राईक के कुछ ही घंटो बाद सीमा पार करने के एक मामले में सेना ने अपने जवान सिपाही चंदू बाबूलाल चव्हाण को दोषी माना है। सेना ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को करीब तीन महीने की सजा दी है।

चंदू बाबूलाल चव्हाण के दो साल की पेंशन में भी कटौती की गई है। बताया जा रहा है कि चंदू ने पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के दिन 29 सितम्बर को एलओसी पार करके पाकिस्तान चला गया था।

बताया जा रहा है कि चंदू अपने अफसरों से नाराज होकर पाकिस्तान चला गया था। बाद में 21 जनवरी को पाकिस्तान ने उसे भारत को सौंप दिया था।

सीमा पार करने के मामले में चंदू को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। सेना की अदालत ने चंदू को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। सजा की अवधि को अधिकारियों की मंजूरी अभी बाकी है।

सिपाही चंदू सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनकी तैनाती 37 राष्ट्रीय राइफल्स में थी।

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