पर्यावरण मंत्रालय ने बेकार टायरों के लिए मसौदा ईपीआर अधिसूचना जारी की

पर्यावरण मंत्रालय ने बेकार टायरों के लिए मसौदा ईपीआर अधिसूचना जारी की

पर्यावरण मंत्रालय ने बेकार टायरों के लिए मसौदा ईपीआर अधिसूचना जारी की

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IANS
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India retrict

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

एनजीटी मामले के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत हर साल लगभग 275,000 टायरों को बेकार छोड़ देता है, लेकिन उनके निपटान लिए व्यापक योजना नहीं है। इसके अलावा, लगभग 30 लाख बेकार टायर रीसाइक्लिंग के लिए आयात किए जाते हैं। एनजीटी ने 19 सितंबर, 2019 को एंड-ऑफ-लाइफ टायर्स/वेस्ट टायर्स (ईएलटी) के उचित प्रबंधन से संबंधित एक मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को व्यापक कचरा प्रबंधन करने और बेकार टायरों और उनके पुनर्चक्रण की योजना पेश करने का निर्देश दिया था।

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अपशिष्ट टायरों को फिर से प्राप्त रबर, क्रम्ब रबर, क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमेन (सीआरएमबी), बरामद कार्बन ब्लैक, और पायरोलिसिस तेल/चार के रूप में फिर से नया किया जाता है। 2019 की मीडिया रिपोटरें के अनुसार, एनजीटी मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारत में पायरोलिसिस उद्योग निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करता है जिन्हें पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है और यह उद्योग अत्यधिक कार्सिनोजेनिक/कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है, जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है।

मसौदा अधिसूचना में 2022-23 के लिए ईपीआर दायित्व का उल्लेख है, क्योंकि 2020-21 में निर्मित/आयात किए गए नए टायरों की मात्रा का 35 प्रतिशत, 2023-24 का ईपीआर दायित्व देश में निर्मित/आयात किए गए नए टायरों की मात्रा का 70 प्रतिशत होगा। 2021-22 और 2024-25 का ईपीआर दायित्व 2022-23 में निर्मित/आयातित नए टायरों की मात्रा का 100 प्रतिशत होगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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