जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल, द्रास और सांकू क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. जिला प्रशासन ने यह जानकारी दी. कारगिल जिला प्रशासन ने क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों को भी अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दे दिया है. जिला अधिकारी बसीर उल हक चौधरी ने निर्देश दिया कि सीपीआरसी की धारा 144 मेडिकल और स्वास्थ सेवाओं या लोक निर्माण विभाग पर लागू नहीं होगी.
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अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू एवं कश्मीर को दो भागों में विभाजित किए जाने के बाद कारगिल जिले में विरोध प्रदर्शन के तौर पर 'बंद' आयोजित किया गया था. बंद का आवाह्न जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) कारगिल ने किया था.