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5 अगस्त तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल, आयकर विभाग ने बढ़ाई सीमा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने की तारीख को 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले 31 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी।

Updated on: 01 Aug 2017, 12:04 PM

highlights

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
  • अब आप 5 अगस्त तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न

नई दिल्ली:

अगर आप अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने की तारीख को 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी।

पहले आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, इसे आगे बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है।

विभाग के मुताबिक अबतक 2 करोड़ रिटर्न आवेदन मिल चुके हैं। विभाग सभी करदाताओं से समय पर आईटीआर फाइल करने की अपील करता है।' इससे पहले आयकर विभाग अखबारों में विज्ञापन जारी कर सभी करदाताओं से समय पर और सही-सही आईटीआर फाइल करने की अपील कर चुका है।

विभाग एक जुलाई से आईटीआर फाइल करने वालों के लिए पैन कार्ड और आधार को जोड़ा जाना अनिवार्य कर चुका है।

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