500 और 1000 रुपये पर प्रतिबंध के बाद अब केंद्र सरकार की नजर सोने पर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार विवाहित महिला 500 ग्राम और अविवाहित महिला 250 ग्राम सोने का आभूषण रख सकती हैं। वहीं पुरुष को 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। इतनी मात्रा में आभूषण है तो आयकर विभाग सर्च के दौरान इसे जब्त नहीं करेगी।
नए आयकर कानून के अनुसार पुश्तैनी गहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून में संशोधन में कर नए नियम बनाए हैं।
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Source : News Nation Bureau