आयकर विभाग ने PAN से आधार कार्ड जोड़ने के लिए शुरू की नई सुविधा

दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है।

दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है।

author-image
Deepak K
एडिट
New Update
आयकर विभाग ने PAN से आधार कार्ड जोड़ने के लिए शुरू की नई सुविधा

पैन नंबर को आधार कार्ड से ऐसे जोड़ें

पैन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने एक नई ई-सुविधा शुरू की है। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे लोगों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी।

Advertisment

बता दें कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर के साथ ही आधार कार्ड संख्या को भी अनिवार्य कर दिया है। इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा। दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है।

UIDAI की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आधार और पैन की लिंकिंग कंफर्म कर दी जाएगी। अगर आपको आधार कार्ड को पैन से लिंक करते समय नाम की स्पेलिंग अलग-अलग होने की वजह से कोई दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में आधार ओटीपी आपकी मदद करेगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

आधार कार्ड अनिवार्य बनाए जाने को लेकर SC में केंद्र सरकार का जवाब, ईमानदार लोगों को मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

आयकर विभाग की इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुविधा सभी के लिए है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।

आईपीएल से जुड़ी सभी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Source : News Nation Bureau

PAN aadhar Income Tax
Advertisment