केंद्र सरकार ने काले धन को सफ़ेद करने के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की है, माना जा रहा है कि इसी हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बुधवार को आयकर क़ानून संशोधन बिल चौदह दिन पूरे करने के बाद राज्य सभा में वापस कर दिया जाएगा, जिसके कि राज्यसभा में ये बिल पास हो सके।
राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा, वहां से मंज़ूरी मिलने के बाद नई योजना के बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
इस नियम के तहत अगर किसी के पास काला धन है तो उन्हें 50% टैक्स और जुर्माना देना होगा। बाकी के 25% चार साल के लिए सरकार के पास गरीब कल्याण कोष में रहेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
यानी कुल टैक्स और जुर्माना दर क़रीब 63% होगा, बाकी के 25% तुरंत लिया जा सकता है। अधिसूचना में बताया जाएगा कि काले धन की घोषणा किस प्रारूप में करनी है। इस योजना के तहत घोषित होने वाली संपत्ति के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा।
रकम पर संपत्ति कर, सिविल या दूसरे कर क़ानूनों के तहत मुक़दमा नहीं चलेगा लेकिन फ़ेमा, मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स और विदेशी काला धन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।
अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना देना होगा।
Source : News Nation Bureau