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आंध्र प्रदेश में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के लिए 2 लाख रुपये बढ़ाई गई आय सीमा

आंध्र प्रदेश में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के लिए 2 लाख रुपये बढ़ाई गई आय सीमा

Updated on: 15 Jul 2021, 03:15 PM

अमरावती:

आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण में आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी।

विशेष मुख्य सचिव जी अनंत रामू ने कहा, यह दोहराया जाता है कि गैर-क्रीमी लेयर व्यक्तियों और ओबीसी के बीच के वर्गों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की गई है।

रामू ने सभी जिला कलेक्टरों और सक्षम अधिकारियों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

विशेष मुख्य सचिव ने कहा, राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम सभी जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को इसे नोट करने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए गुरुवार से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है।

कृषि मंत्री कुरासला कन्नबाबू ने गुरुवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड पर भ्रम पैदा करने के लिए एक तेलुगु डेली पर निशाना साधा और स्पष्ट किया कि आवेदकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.