जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में लोग याचिका तक दायर नहीं कर पा रहे, यह दावा गलत : सुप्रीम कोर्ट
पिछली बार इसी मामले की सुनवाई में वकील ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में अभी हालात इतने खराब हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पाना मुश्किल है.
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर में बच्चों को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मिली है और इस तरह के आरोप कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालातों के मद्देनजर लोग हाई कोर्ट में याचिका तक दायर नहीं कर पा रहे हैं, ग़लत है.
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पिछली बार इसी मामले की सुनवाई में वकील ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में अभी हालात इतने खराब हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पाना मुश्किल है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इस आरोप को ग़लत बताया है.
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पिछली बार सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस दावे पर हैरानी जताते हुए कहा था कि हम चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांग रहे हैं. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन अगर आपका दावा ग़लत साबित हुआ तो आपको उसका परिणाम झेलना होगा.
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