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इमरान पर अंतरिम जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप

इमरान पर अंतरिम जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप

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IANS
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Imran Khan

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने शनिवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान पर अदालत की सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, इसने पूर्व प्रधानमंत्री की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए उनके प्रतिबंधित फंडिंग मामले की सुनवाई कर रही बैंकिंग अदालत में याचिका दायर की।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में खान और अन्य पीटीआई नेताओं पर उनकी पार्टी द्वारा कथित रूप से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। राज्य द्वारा इस्लामाबाद में एफआईए के कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल के माध्यम से मामला दायर किया गया था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में रैली में जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा था। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में आज दाखिल नए आवेदन में एफआईए ने कहा कि इमरान की जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।

डॉन ने बताया, एजेंसी ने कहा- अंतरिम जमानत मिलने के बाद, आरोपी रियायत का दुरुपयोग कर रहा है और माननीय अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा है और वास्तव में, वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज तक न तो वह जांच में शामिल हुए हैं और किसी न किसी बहाने से अदालत के सामने पेश होने से भी बचते रहे हैं।

इसने यह भी कहा कि कैंसर अस्पताल से स्टीरियोटाइप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जा रहा था, हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पास आथोर्पेडिक से संबंधित मुद्दे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने बताया कि खान द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट उनके स्वामित्व वाले अस्पताल द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं हैं।

एजेंसी ने कहा, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि आरोपी की पीआईएमएस या पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जांच की जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है। एफआईए ने अदालत से अपनी प्रार्थना में कहा- यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक मेडिकल बोर्ड के गठन और अभियुक्त के टेस्ट के आदेश को अनुग्रहपूर्वक पारित किया जाए और उक्त बोर्ड को न्याय के सर्वोत्तम हित में उनके पैर पर दावा की गई चोटों के आलोक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य या गतिशीलता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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