मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जनहित में एक महत्वपूर्ण मामला
मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जनहित में एक महत्वपूर्ण मामला
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में एक मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौते की आवश्यकता है और केंद्र को इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करना चाहिए, क्योंकि यह जनहित में एक महत्वपूर्ण मामला है।न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से जानकारी लेने और 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा।
पीठ ने नटराज से कहा, यह एक महत्वपूर्ण मामला है न कि विरोध का मुद्दा। जनहित में यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार के पास रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के तहत एक मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौता करने का अधिकार है। कृपया इसे देखें और 22 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करें।
पीठ ने आगे कहा कि इस तरह के मॉडल समझौते के अनुरोध को लेकर घर खरीदारों का एक समूह इस अदालत में आया है। इसने कानून अधिकारी से कहा कि यह कोई प्रतिकूल मामला नहीं है।
पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को इस मुद्दे पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करने और इसे कानून अधिकारी के साथ याचिका के साथ साझा करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने चार अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें केंद्र को एक मॉडल बिल्डर समझौता और रियल एस्टेट क्षेत्र में एजेंट-खरीदार समझौता करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। इसने कहा था कि देश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में एक मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियां इसमें ऐसी कई शर्तें लगाने की कोशिश करती हैं, जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती।
पीठ ने कहा कि लाखों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा एक समान बिल्डर-खरीदार समझौता करने की आवश्यकता है। यह देखा गया कि याचिका में शिकायत है कि मॉडल समझौते के अभाव में, फ्लैट खरीदारों को नियम और शर्तों के बारे में डेवलपर्स की दया पर छोड़ दिया जाता है।
उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र द्वारा एक मॉडल समझौता तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में यह है और कुछ में नहीं है तथा उन समझौतों में एकरूपता नहीं है।
उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा था कि जिन राज्यों में मॉडल समझौते हैं, वहां बिल्डर शामिल की जाने वाली शर्तों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और इसलिए केंद्र को इसे तैयार करना चाहिए और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को मॉडल समझौते को लागू करने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने किया। सुनवाई के दौरान, सिंह ने प्रस्तुत किया कि केंद्र को कम से कम मार्गदर्शन देना चाहिए और एक मॉडल बिल्डर-खरीदार समझौते के महत्व पर जोर दिया।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Sheetala Ashtami 2024: कब है 2024 में शीतला अष्टमी? जानें पूजा कि विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
-
Chaitra Navaratri 2024: भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में भी है माता के शक्तिपीठ
-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार देश का शासक कैसा होना चाहिए, जानें