बिहार में शनिवार से अगले तीन महीने तक नदियों से बालू (रेत) खनन पर रोक लगा दी गई। ऐसे में भवन निर्माण में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर राज्य की नदियों से बालू खनन पहली जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद हो गया है। हालांकि, निर्माण कार्यों में बालू की आपूर्ति जारी रखने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को बालू का बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि खान और भूतत्व विभाग के निर्देश पर करीब पांच दिन पहले तक 17 लाख सीएफटी बालू का बफर स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया था। विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से बालू स्टॉक की अद्यतन स्थिति मांगी गई है। स्टॉक के आधार पर ही बालू आपूर्ति की जाएगी। अगले एक-दो दिनों के अंदर सभी जिलों से बालू के स्टॉक की जानकारी मिल जाएगी। एनजीटी के आदेश पर हर साल एक जुलाई से 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद रहता है।
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Source : IANS