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बलूच छात्रों की जातीय रूपरेखा की जांच करेगा न्यायिक आयोग

बलूच छात्रों की जातीय रूपरेखा की जांच करेगा न्यायिक आयोग

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IANS
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Ilamabad High

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने देश में बलूच छात्रों की जातीय प्रोफाइलिंग के आरोपों की जांच और जबरन गायब होने की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया है।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने गुरुवार को गृह सचिव को बलूच छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जातीय प्रोफाइलिंग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अदालतें मानवाधिकारों के उल्लंघन से आंखें नहीं मूंदेंगी।

उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना की, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला और मंत्रियों को याद दिलाया कि उन्हें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो वे विपक्ष में रहते हुए उजागर करते थे।

उन्होंने पूछा, क्या वे कल तक लापता व्यक्तियों के परिवारों के पास नहीं जा रहे थे?

मिनाल्लाह ने कहा, एक लोकतांत्रिक समाज में, ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है।

इन वास्तविक मुद्दों को देश के लगातार राजनीतिक नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया है, मिनल्लाह ने कहा कि जातीय प्रोफाइलिंग हो रही थी।

मुख्य न्यायाधीश ने आयोग के सदस्यों के नामों की मांग की और गृह सचिव को एक निवारण तंत्र के साथ आने के लिए कहा।

उन्होंने गृह सचिव को बलोच छात्रों के पैतृक शहरों का दौरा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने का भी आदेश दिया।

एक अन्य मामले में, मिनल्लाह ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक और इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक को पत्रकार अरशद शरीफ को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया।

उन्होंने शुक्रवार को दोनों अधिकारियों को अपनी अदालत में तलब किया है। शरीफ के वकील ने गुरुवार को अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कहा कि पिछली रात पत्रकार ने उनसे संपर्क टूटने से पहले अदालत जाने का निर्देश दिया था।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि सादे कपड़ों में लोगों ने गुरुवार तड़के 1:30 बजे शरीफ के घर पर छापा मारा, हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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