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लॉकडाउन के दौरान इमरेजेंसी में कहीं जाना है तो E- PASS के लिए ऐसे करें अप्लाई

हालांकि ऐसे में सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के साथ-साथ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी है.

Updated on: 23 Apr 2020, 12:52 PM

New Delhi:

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने देश व्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से 4 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि ऐसे में सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के साथ-साथ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी है. दरअसल सरकार का ये फैसला लोगों में कोविड-19 कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए है. ऐसे में सरकार उन लोगों को छूट दे रही है जो किसी ऐसी जरूरी सर्विसेज से जुड़े हैं और जो जरूरी चीजें इस संक्रमण काल में लोगों तक पहुंचा रहे हैं. इन सर्विसेज से जुड़े लोगों को सड़कों पर इधर से उधर जानें में कोई समस्या ने हो इसके लिए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ई-पास प्रदान कर रहे हैं जो ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं.

ई-पास को कई राज्य मूवमेंट पास, कोविड़ -19 इमरजेंसी (आपातकालीन ) पास या ऑनलाइन लॉकडाउन पास के रूप में संदर्भित कर रहे हैं. बता दें केबल जरूरी सर्विसेज से जुड़े लोगों को ही लॉकडाउन के दौरान इधर-उधर जाने की अनुमति है.

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हालांकि ऐसे में यदि आपको भी लॉकडाउन के दौरान कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए तो आप भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और पुलिस के मांगने पर इसे दिखाकर कहीं आ-जा सकते हैं.

कौन रख सकता है ई-पास

सबसे जरूरी तो यह कि आपके पास एक जायज कारण होना चाहिए इसका आवेदन करने के लिए.

मूल रूप से, इस कोरोना संकट के दौरान माल और लोगों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए, कई राज्य सरकारों ने 'कर्फ्यू पास' जारी करने के लिए तंत्र विकसित किया है.

इसके अलावा ई-पास होने के साथ ही आपको कुछ अन्य जरूरी पेपर भी अपने साथ लेकर चलना होगा.

ई-पास के लिए आपको नीचे दिए पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होगा.

ई-पास के लिए तभी आवेदन करें, जब वह राज्य सरकार द्वारा बताए गए आवश्यक वर्गीकृत वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणी में आता है.

वहीं बता दें स्थानीय प्रशासन इस का फैसला लेगा कि कौन से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

अपने स्टेट के हिसाब से करें ई-पास के लिए अप्लाई

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