भारत इलाज करवाने आई युवती को पति ने WhatsApp पर दिया तलाक, पीड़िता ने सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार

ट्रिपल तलाक के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

ट्रिपल तलाक के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

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ruchika sharma
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भारत इलाज करवाने आई युवती को पति ने WhatsApp पर दिया तलाक, पीड़िता ने सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार

महिला को पति ने दिया तीन तलाक (ANI)

ट्रिपल तलाक के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गैर कानूनी करार किये जाने के बाद भी नए मामले सामने आ रहे है. हैदराबाद से तीन तलाक का ताज़ा मामला सामने आया है. 29 साल की हुमा सायरा को उनके 62 साल के पति ने व्हाट्सएप पर कथित रूप से ट्रिपल तलाक दे दिया. पीड़िता का पति ओमान का नागरिक है. ट्रिपल तलाक पीड़िता ने कहा, 'पिछले साल मई में मेरी शादी हुई थी. एक साल तक मैं ओमान में रही और आठ महीने बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया. खराब सेहत के कारण तीन महीने में उनके बच्चे की मौत हो गई थी. हुमा का कहना है कि 30 जुलाई 2018 को उनके पति ने उन्हें हैदराबाद इलाज के लिए भेजा. इस दौरान पीड़िता के पति ने 12 अगस्त 2018 को व्हाट्सएप पर तलाक़ दे दिया था. हुमा ने कहा कि उनका पति सवालों का जवाब नहीं दे रहे है. ट्रिपल तलाक पीड़िता ने सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई.

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हाल ही में बागपत में बुखार के कारण खाना बनाने से इंकार करने पर एक नवविवाहिता को तीन तलाक दे दिया था.

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क्या है निकाह हलाला ?

निकाह हलाला के अंतर्गत, अगर तीन तलाक दी गई मुस्लिम महिला अपने पति के पास वापस जाना चाहती है, तो उसे एक अन्य मर्द से शादी करनी होगी, फिर उसे तलाक देना होगा और उसके बाद ही वह अपने पहले पति से शादी कर सकती है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की ओर से तीन तलाक पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया था।। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए संविधान के आर्टिकल 14 का हनन बताया था।

Source : News Nation Bureau

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