महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता।
एक महिला के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा, पत्नी कोई चल संपत्ति या वस्तु नहीं है। इसलिए पत्नी के साथ रहने की इच्छा के बावजूद पति इसके लिए अपनी पत्नी पर दबाव नहीं बनता सकता।
गौरतलब है कि एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए अर्जी दी थी कि वह अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती लेकिन उसका पति चाहता है कि वो उसी के साथ रहे।
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जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा याचिका देने वाली महिला के आरोपी पति से कहा, वह कोई चल संपत्ति नहीं है। आप उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप उसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं।
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Source : News Nation Bureau