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रेल में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना पड़ सकता है मंहगा, देना पड़ेगा छह गुना जुर्माना

हवाई यात्रा की तरह अब रेलवे में भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

Updated on: 05 Jun 2018, 08:31 PM

नई दिल्ली:

हवाई यात्रा की तरह अब रेलवे में भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने 'सामान अनुज्ञा नियम' को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

नियम के अनुसार, यात्री बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। वहीं पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर स्लीपर क्लास के यात्री 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास के यात्री 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।

अधिकारी ने बताया, 'सामान संबंधी यह नियम पहले से ही है, हम बस इसको कड़ाई से लागू किया जाएगा। सामान की दर के डेढ़ गुना या बराबर शुल्क के भुगतान पर
यात्रियों को माल की वैन में अतिरिक्त सामान बुक करने और अधिकतम सामान ले जाने की अनुमति है।

रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, 'अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है।'

अधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट की तरह जहां यात्री के हर समान का वजन होता है संभव नहीं होगा। हालांकि रेलवे आकस्मिक दौरे करेगा।

इस नियम के तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी।

अधिकारी ने बताया कि उदाहरण के तौर पर कोई यात्री 80 किलो सामान लेकर 500 किमी की यात्रा करता है तो उसे अतिरिक्त 40 किलो वजन के लिए 109 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर वह इस रकम का भुगतान नहीं करता तो पकड़े जाने पर उसे अतिरिक्त वजन ले जाने के लिए 654 रुपये चुकाने होंगे।

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